मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति हिरदेश की युगलपीठ ने दिया। मामले के अनुसार, विष्णु कुमार शर्मा 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे। उनका कहना था कि एक जुलाई 2021 को मिलने वाला वार्षिक इन्क्रीमेंट भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे साल सेवा दी थी।
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रिटायर होने वालों के लिए खुशखबरी... MP हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हक में दिया फैसला
रिटायर होने वालों के लिए खुशखबरी... MP हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हक में दिया फैसला
Vikram
Monday, February 23, 2026 | February 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-02-27T19:31:06Z

