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रिटायर होने वालों के लिए खुशखबरी... MP हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हक में दिया फैसला

Monday, February 23, 2026 | February 23, 2026 WIB Last Updated 2026-02-27T19:31:06Z



मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी विष्णु कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति हिरदेश की युगलपीठ ने दिया। मामले के अनुसार, विष्णु कुमार शर्मा 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे। उनका कहना था कि एक जुलाई 2021 को मिलने वाला वार्षिक इन्क्रीमेंट भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे साल सेवा दी थी।